प्रज्वल रेवन्ना के माँ की अग्रिम ज़मानत याचिका हुई ख़ारिज, रेवन्ना को 6 दिनों की हिरासत, अदालत से प्रज्वल की गुहार ‘मीडिया ट्रायल पर लगाये रोक’
तारिक़ खान
निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यौन शोषण की शिकार महिला के अपहरण के मामले में एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भवानी रेवन्ना को हाउस हेल्प के अपहरण के मामले में पूछताछ के लिए एसआईटी ने नोटिस भेजा गया था। हाउस हेल्प ने एचडी रेवन्ना पर यौन शोषण करने और प्रज्वल रेवन्ना पर रेप करने का आरोप लगाया है।
इस पूछताछ से पहले ही भवानी रेवन्ना ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी। कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा है कि अपहरण मामले में उन पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने एसआईटी से अपनी जांच जारी रखने को कहा।
वही दूसरी तरफ गुरुवार की रात ही प्रज्वल रेवन्ना को जैसे ही जर्मनी के भारत पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 जून तक एसआईटी की कस्टडी में भेजा गया है। एसआईटी ने उनकी 14 दिन की हिरासत मांगी थी। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने कहा कि एक दिन की हिरासत पर्याप्त होगी क्योंकि जांच का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें छह दिन की हिरासत में भेजा है।
मीडिया ट्रायल पर रोक हेतु रेवन्ना ने दाखिल किया अर्जी
गुरुवार रात गिरफ़्तार हुए प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार की सुबह मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। प्रज्वल ने अपने वकीलों से कहा कि वो गठित की गई एसआईटी के साथ सहयोग कर रहे हैं। बेंगलुरु में सीआईडी मुख्यालय पर मौजूद उनके वकील अरुन जी। ने बताया, ‘उन्होंने कहा कि वो सहयोग करेंगे लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं।’
उन्होंने कहा,’प्रज्वल जांच में सहयोग के लिए ही आगे आए हैं। मीडिया से उनकी अपील है कि मीडिया ट्रायल न हो।’ गुरुवार की रात जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना एयरपोर्ट पहुंचे उन्हें एसआईटी की पांच सदस्यीय टीम ने गिरफ़्तार कर लिया। एसआईटी की टीम में सभी महिला सदस्य थीं। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल कराया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा कि उन्होंने ज़मानत के लिए आवेदन किया है। क़ानून अपना काम करेगा।