ट्रायल कोर्ट द्वारा मिली केजरीवाल को जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया सुनवाई तक रोक
तारिक़ खान
डेस्क: दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है।
केजरीवाल की रिहाई फिलहाल टली:ED की याचिका पर HC में सुनवाई जारी, तब तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के फैसले पर रोक
नई दिल्ली8 मिनट पहले
इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पटाखे फोड़े। दूसरी फोटो 10 मई की है, जब केजरीवाल को अंतिरम जमानत मिली थी।
केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पटाखे फोड़े। दूसरी फोटो 10 मई की है, जब केजरीवाल को अंतिरम जमानत मिली थी।
दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है।
ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है।
ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा- ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।
फाइल आने दीजिए। हमने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है। फाइल 10-15 मिनट में मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद आप दलीले दे सकते हैं। केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा।