हिमांचल के सिरमौर जिले के नाहन में उन्मादी भीड़ ने गारमेंट्स दुकानदारो के दूकान में किया जमकर तोड़ फोड़, भीड़ का था आरोप कि ‘जावेद ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था गोकशी का वीडियो’
अनुप्रिया गिरी
डेस्क: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन शहर में बुधवार 19 जून को सांप्रदायिक नारे लगाती हुई सैकड़ों की भीड़ कुछ गारमेंट्स की दुकानों में तोड़-फोड़ कर रही थी, सामान निकालकर बाहर सड़क पर फेंक रही थी। उस भीड़ में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे जो खड़े-खड़े सबकुछ सिर्फ देख रहे थे। घटना का चंद सेकेण्ड का वीडियो वायरल हुआ जो इस बात को बताता है कि जितनी देर का वीडियो है कम से कम पुलिस उस उतनी देर तक तो मूकदर्शक ही रही। यहाँ एक बात गौरतलब है कि स्थानीय व्यापार मंडल इस इलाके में प्रवासी दुकानदारों के आने का विरोध लम्बे समय से कर रहा है।,
जिन दुकानों में तोड़ फोड़ की गई वह सभी दुकान मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों की हैं जिनके खिलाफ यह भीड़ खड़ी हुई थी। इस हिंसक भीड़ का यह आरोप है कि इन मुस्लिम व्यापारियों में से एक, जावेद ने बकरीद के दिन अपने व्हाट्सऐप स्टेट्स पर गोकशी करते तस्वीर शेयर की थी। यह आरोप भी कथित रूप से है, मगर उन्मादी भीड़ ने जमकर उपद्रव किया। दक्षिणपंथी भीड़ ने यहां के सभी बाहरी मुस्लिम व्यापारियों को दुकान खाली कर जाने का अल्टीमेटम दे दिया।
इस भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ीं दुकानों को निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ दुकान के बंद शटर उठाने में कामयाब रही और एक घंटे से अधिक समय तक दुकान के अंदर उत्पात मचाती रही। उसने कम से कम दो दुकानों के सामान (गारमेंट की दुकान के कपड़े) को सड़क पर फेंक दिया। तोड़फोड़ के बाद, भीड़ ने कथित गोकशी की घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय की ओर मार्च किया।
मामले के सामने आने के बाद सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर सुमित खिमटा और पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा स्थिति को संभालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। आईपीएस रमन कुमार मीणा ने भीड़ को समझाते हुए कहा, ‘आप यह न सोचें कि अगर किसी ने ऐसी घटना (गोकशी) सिरमौर में की है तो हम उसपर कार्रवाई नहीं करेंगे। जिस आरोपी के फोटो वायरल हुए हैं उसकी कॉल लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दे दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भेजी जाएगी।’
उन्होंने बताया कि आरोपी जावेद पर IPC की धारा 295A (किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तोड़-फोड़ करने वाली भीड़ पर लिए गए एक्शन के सवाल पर आईपीएस मीणा ने कहा कि भीड़ पर भी IPC की धारा 147, 149 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी पहचान की जा रही है। IPC की धारा 147 और 149 दंगों से जुड़ीं है जबकि 509 आपराधिक धमकी से।
उन्होंने आगे बताया कि तमाम संगठनों की तरफ से दुकान खाली करने का अल्टीमेटम केवल बाहरी राज्यों से आकर बसे व्यापारियों (सभी मुस्लिम) को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गुरूवार को पीस कमिटी की बैठक बुलाई गई और सभी पक्षों के लोगों को साथ में लेकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी न हो। वही हिंदू संगठनों के आह्वान के बाद बुधवार की सुबह नाहन का बाजार बंद था। स्थानीय व्यापार संघ और अन्य व्यापारियों ने इन संगठनों का समर्थन किया, स्थानीय दुकानदारों ने विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्थानीय व्यापार संघ ने लंबे समय से क्षेत्र में प्रवासी दुकानदारों के आने का विरोध किया है।