लागू हुवे नए कानूनों के सम्बन्ध में उभाव ठाणे में हुई बैठक, बताया गया नए कानूनों के सम्बन्ध में

उमेश गुप्ता

बिल्थरारोड (बलिया)। उभाँव थाने के प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से एक जुलाई से लागू किये गये नए कानून के संबंध मे क्षेत्रीय पत्रकारों की एक आवश्यक बैठक सोमवार की सायं आहुति की।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सरकार की मंशा के अनुरुप थाने के प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने एक जुलाई से सरकार द्वारा संशोधित लागू किये गये नए अपराधिक नियम व कानून को लेकर मीडियाकर्मियों के साथ एक विशेष बैठक में साझा किया। उन्होने नए कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में नए कानून प्रक्रिया में हो रहे बदलाव की जानकारी पत्रकारों को दी।

कहा कि 3 से 7 वर्ष के अन्दर जिस अपराध में सजा का प्राविधान निर्धारित किया गया है, ऐसे मामलों में घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर एफआईआर से पूर्व प्रारम्भिक जांच उच्चाधिकारियों से इजाजत लेकर 14 दिनों की अवधि में जांच करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। सक्षम न्यायालय को भी मुकदमों की सुनवाई की अवधि निर्धारित कर दिया गया है। कहा कि नये नियम में किसी भी घटना से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को विशेष महत्व दिया गया है। जहां ई-मेल के जरिए या जारी किए गए फोन नंबर से भी एफआईआर करने की जानकारी दी।

पत्रकारों ने भी नए कानून के बारे में प्रभारी निरीक्षक सिंह से पत्रकारों ने भी विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उप निरीक्षक सुमित सिंह, उप निरीक्षक रामधारी सोनकर, उप निरीक्षक नीरज यादव, उपनिरीक्षक राम अनुज शुक्ल, कांस्टेबल शिवम राय, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक पाठक, हेड मुहर्रिर विजय चंद्र यादव, बेद प्रकाश यादव, जितेन्द्र पासवान आदि मौजूद रहे!

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