ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: हिन्दू पक्ष को ज़ोरदार झटका, सर्वे की याचिका हुई खारिज
ईदुल अमीन
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज हिन्दू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है जब अदालत ने सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला हिन्दू पक्ष के तरफ से दाखिल 1991 की याचिका पर सुनवाई पर आया है।
भू आइडल आदि विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के मुकदमें में जज युगल शंभू ने फैसला देते हुए हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। 1991 के मुकदमे में वाराणसी कोर्ट का फैसला आ चुका है। हिंदू पक्ष के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हम इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से एडिशनल सर्वे की मांग की गई थी जिसको निरस्त कर दिया गया है। कहा हमने मांग की थी कि जो सर्वे हुआ है वो अधूरा हुआ है। पहले का सर्वे सिर्फ एएसआई की टीम ने किया है। आदेश में पांच सदस्यों की टीम के साथ करना है। इस न्यायालय को सभी चीजों को बेकार माना। इन्होने उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है अब हम उच्च न्यायालय जाएंगे।
वही ज्ञानवापी मस्जिद की देख रेख करने वाली संस्था अंजुमन इन्तेजामियां मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने इस फैसले पर कहा ‘अल्हम्दुल्लिल्लाह….! हम इस फैसले का स्वागत करते है।’