आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या प्रकरण: आरोपी संजय राय दोषी करार, अदालत करेगी सोमवार को सज़ा का एलान
तारिक खान
डेस्क: आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने अभियुक्त संजय राय दोषी पाया है। अदालत सोमवार को इस मामले में सज़ा सुनाएगी। मामले में मिली जुली प्रतिक्रियाये आ रही है। विधिक जानकारी रखने वालो का मनना है कि जिस प्रकार से यह दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया है, अदालत संभवता दोषी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाएगी।
कोर्ट के संजय राय को दोषी मानने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक रोड शो के दौरान ही मीडिया को बयान दिया, ‘अभी दोष सिद्ध हुआ है, फ़ैसला नहीं आया है। दोषी को कैपिटल पनिशमेंट (मृत्युदंड) ही दिया जाएगा। कौन इसमें शामिल है यह सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट मिलीजुली आई थी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट पर भी डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने उठाए थे। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे।’
उन्होंने कहा, ‘सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई मामले में सच्चाई सामने लेकर आएगी। लेकिन आज जो भी हुआ उसका मैं स्वागत करता हूं।’ इस पूरे मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की संलिप्तता के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘आरजी कर के प्रिंसिपल को बलात्कार और हत्या के लिए गिरफ़्तार नहीं किया गया था। उन्हें सुबूत मिटाने और लापरवाही के लिए गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन उन्हें भी सज़ा दी जानी चाहिए।’
9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के संजय राय को दोषी मानने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक रोड शो के दौरान ही मीडिया को बयान दिया, ‘अभी दोष सिद्ध हुआ है, फ़ैसला नहीं आया है। दोषी को कैपिटल पनिशमेंट (मृत्युदंड) ही दिया जाएगा। कौन इसमें शामिल है यह सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट मिलीजुली आई थी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट पर भी डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने उठाए थे। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे।’
उन्होंने कहा, ‘सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई मामले में सच्चाई सामने लेकर आएगी। लेकिन आज जो भी हुआ उसका मैं स्वागत करता हूं। आरजी कर के प्रिंसिपल को बलात्कार और हत्या के लिए गिरफ़्तार नहीं किया गया था। उन्हें सुबूत मिटाने और लापरवाही के लिए गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन उन्हें भी सज़ा दी जानी चाहिए।’ 9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी।