मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी आप करेंगे मतदान 12 बिकल्प हैं

यशपाल सिंह/ आजमगढ़ 
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए होने वाले मतदान के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है तो उन्हे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जिसमें पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गये फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीम स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तन्त्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची एवं सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड कुल 12 विकल्प के तौर पर दिए गये है। उन्होने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में लेखन एवं वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते मतदाता की पहचान ईपिक से सुनिश्चित की जा सके। फोटोग्राफ के बेमेल होने के कारण यदि मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तो मतदाता को उक्त 12 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक प्रस्तुत करना होगा।

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