रामपुर – जिलाधिकारी अमित किशोर ने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश।

रविशंकर/रामपुर
ज़िला अधिकारी अमित किशोर ने कलेक्ट्रेट सभागार में उ०प्र०विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु मतदाता सूची के प्रकाशन एवं अधिसूचना तथा विधान सभा सामान्य निवार्चन 2017 के निवार्चन से सम्बंधित आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि विधान परिषद बरेली-मुरादाबाद खण्ड के निवार्चन हेतु 07 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन तथा सामान्य-निर्वाचन 2017 के मतदाता सूची का प्रकाशन 12 जनवरी को किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि विधान परिषद खण्ड के निवार्चन हेतु 10 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी जायेगी,जिसके तहत 17 जनवरी को नामांकन,18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच,20 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी,03 फरवरी को मतदान,तथा 06 फरवरी को मत-गणना की जायेगी, ज़िला अधिकारी अमित किशोर ने जानकारी देते हुए बताया उ०,प्र० सामान्य निवार्चन-2017 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रदेश में कुल 07 चरणों में चुनाव कराया जायेगा।

जनपद के 05 विधान सभा क्षेत्रों का चुनाव दूसरे चरण में होना है,जिसके तहत 20 जनवरी से नामांकन,28 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच,तथा 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी ली जा सकेगी। 15 फरवरी को मतदान और आगामी 11 मार्च को मतगणना होगी।उन्होंने बताया कि नामांकन तिथि  से उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले प्रचार,हैलीपैड,सभा,पम्पलेट,बैनर,होर्डिंग,में किये जाने वाले प्रचार का खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा इस प्रकार के सभी आयोजनों की विडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा होने वाली जनसभाओं में जाति एवं धर्म के आधार पर वोट मांगना,इसके लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग करना,मतदाता को डराना-धमकाना या किसी भी प्रकार का लालच देना,एक दूसरे समुदाय के बीच घृणा की भावना पैदा करना,किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन पर आलोचना करना,मतदान के 100 मीटर के अन्दर मत याचना करना,मतदाताओं को रिश्वत देना,बिना परमिशन के सभा करना,आदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा,और उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।
ज़िला अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं पर किसी भी रोड शो में प्रतिबन्ध है।सभा एवं रैली के दौरान लाऊड स्पीकर की अनुमति सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक ही मान्य होगी।
जनसभाओं रैलियों,हैलीपैड,आदि के लिए अनुमति ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा भी प्राप्त की जा सकेगी,सभी विधान सभा क्षेत्रो में अलग-,अलग रंग के पेपर पर अनुमति प्रदान की जायेगी। पार्टी कार्यालय पर 03 झंडे लगाये जा सकते है,बैनर होर्डिंग के लिये आर०ओ० से अनुमति लेना आवश्यक है,रोड शो में सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है,चुनाव हेतु आस्थायी कार्यालय खोलने के लिये भी अनुमति लेना आवश्यक है,इस दौरान कोई भी प्रत्याशी 28 लाख से अधिक खर्च नही कर सकेगा,चुनावी खर्च के व्यय 20 हज़ार से अधिक होने पर चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का पालन किया जा रहा है ज़िले भर में होर्डिंग उतरवाए जा रहे हैं,सभी राजनैतिक दलों और सूचना विभाग द्वारा लगाए गए प्रचार होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाये जा रहे है,उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर अपने एजेंटों की तैनाती जल्द से जल्द कर दें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल,रैम्प, शौचालयों की व्यवस्था पूरी की जायेगी। इस दौरान,समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार, आसिम राजा,आर एल डी से रईस खान,कांग्रेस से धर्मेद्र देव,बसपा से राजेश सैनी,भाजपा से राजीव मांगलिक उपस्थित रहे।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *