हाईकोर्ट ने पूछा-शराब की दुकान पर पुलिस का छापा कैसे
आफताब फारुकी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी के गढ़मऊ मुहल्ले में शराब की दुकान पर बड़गांव थाना पुलिस द्वारा छापा मारने की वैधता के खिलाफ याचिका पर एक्साइज विभाग व गृह विभाग के प्रमुख सचिव से जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किस कानून के तहत शराब की दुकान पर पुलिस को छापा डालने का अधिकार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विष्णुकांत शर्मा व श्रीमती सुषमा राय की याचिका पर दिया है। याची की दुकान पर पुलिस इंस्पेक्टर ने छापा डाला और अवैध शराब के साथ शराब बनाने की सामग्री बरामद की। पुलिस ने अवैध शराब बेचने व धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। जिलाधिकारी ने याची को कारण बताओ नोटिस दी और लाइसेंस निरस्त कर दिया। अपील रिवीजन भी खारिज हो गयी तो यह याचिका दाखिल की गयी है। याची का कहना है कि एक्साइज एक्ट की धारा 48 के तहत सीओ रैंक का अधिकारी विभागीय अधिकारियां के साथ छापा डाल सकता है। ऐसा न कर पूरी कार्यवाही अवैध है।