बिहार : हत्या के अलग-अलग मामलों में 10 को उम्रकैद

गोपाल जी

बिहार के सीवान और नवादा जिलों की विभिन्न अदालतों ने हत्या के अलग-अलग मामले में आज 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी. सीवान जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने असावं थाने के मनिया गांव में 17 फरवरी 2000 को आपसी विवाद को लेकर रामनरेश दुबे की गोली मारकर हत्या के मामले में 7 नामजद आरोपियों में से छह को उम्रकैद और 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी तथा एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित कर दिया.

नवादा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2009 में भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार सदस्यों को आज आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेश कुमार ने सदर प्रखंड अंतर्गत ननौरा गांव निवासी हरि यादव की 2 अगस्त 2009 को ईंट पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में उनके भतीजा डोमी यादव, उनकी पत्नी फुलवा देवी, उनके पुत्र गोरे लाल यादव और अजय यादव को उम्रकैद और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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