फसल ऋण माफी योजना : नहीं मिला है लाभ तो 10 मार्च तक करें प्रत्यावेदन

अंजनी राय.

बलिया ।। फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत जिन पात्र किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है, उनको प्रत्यावेदन देने का सरकार ने एक और मौका दिया है। ऐसे कृषक 10 मार्च तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जनपद के अधिकांश कृषकों का ऋण माफ़ी किया जा चुका है। लेकिन अभी भी बहुत से कृषक ऐसे हैं जिनका किन्हीं कारणों से ऋण माफ नहीं हो सका हैं।

ऐसे कृषकों को अपना प्रत्यावेदन देने के लिए ऋण मोचन योजना की वेबसाइट upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई थी। इसके बाद भी कुछ कृषकों के द्वारा अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे छूटे हुए कृषकों को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान करते हुए ऋण माफ़ी के पोर्टल को एक बार फिर कृषकों के लिए खोल दिया गया है।

यदि किसी कृषक को लगता है कि वह ऋण मोचन योजना के अंतर्गत पात्र कृषक हैं और उनका ऋण माफ नहीं हुआ है और उनके द्वारा पूर्व में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन फीड नहीं कराया जा सका है, तो ऐसे कृषक अपना प्रत्यावेदन 10 मार्च तक अनिवार्य रुप से फसल ऋण मोचन योजना के पोर्टल पर पंजीकृत कराना सुनिश्चित कर लें। जिन कृषकों का ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होगा उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

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