शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 18-19 के लिए अगले माह होगा व्यवस्थापन
अंजनी राय
बलिया।। जिला अधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि जनपद बलिया की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 18-19 के लिए व्यवस्थापन आगामी माह में किया जाएगा।
उन्होंने दुकानों के आवंटन हेतु इच्छुक आवेदको को सूचित किया है कि हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन पत्र में अपनी चल संपत्ति के अतिरिक्त अचल संपत्ति का विवरण अवश्य दें। संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र एवं उस पर ऋण भार यदि कोई हो तो उसका पूरा विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। पुरुष अपनी चल संपत्ति में आभूषणों का उल्लेख न करें क्योंकि वह स्त्री धन होता है। संपत्ति में चल संपत्ति का अनुपात 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा उसकी बैंक और डाकघर की सावधि जमा रसीद राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि मूल्यवान जमा रसीदों अथवा अन्य चल संपत्तियों को जिला अधिकारी के पद प्रतिश्रुति करने की दशा में उसकी पूरी राशि को शोधन क्षमता के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपने निवास स्थान का पूरा पता अंकित किया जाएगा। नगर क्षेत्र का निवासी होने पर मकान नंबर, मोहल्ला तथा नगर का नाम एवं ग्राम का निवासी होने पर ग्राम, पोस्ट ,थाना तहसील एवं जनपद का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बलिया एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षको से संपर्क किया जा सकता है।