प्रशिक्षु शिक्षकों को 6 हफ्ते के अंदर मौलिक नियुक्ति देने का हाई कोर्ट का आदेश
कनिष्क गुप्ता
इलाहाबाद। हाई कोर्ट ने 72825 प्रशिक्षु शिक्षक 2011 की भर्ती में चयनित तथा प्रशिक्षु शिक्षक पद पर नियुक्त 803 प्रशिक्षु शिक्षकों को 6 हफ्ते के अंदर मौलिक नियुक्ति देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में 66655 प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन को सुरक्षित किया था। इनमें से 803 प्रशिक्षु शिक्षकों को बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के एक माह के अंदर सहायक अध्यापक के मूल पद पर मौलिक नियुक्ति मिलनी थी लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी शासन ने इनको मौलिक नियुक्ति नहीं दी थी जिसके कारण इनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
यह आदेश कोर्ट न0 58 में सचिन कुमार एवं 217 अन्य और अमित कुमार तिवारी एवं 473 अन्य की सुनवाई कर रहे न्यायधीश श्री अश्वनी कुमार मिश्रा की बेंच ने दिया है। याचियों की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे तथा श्री सिमान्त सिंह ने बहस किया।
ज्ञात हो कि ये प्रशिक्षु शिक्षक विगत कई महीनों से मौलिक नियुक्ति की माँग कर रहे थे। मौलिक नियुक्ति की माँग को लेकर इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर इन प्रशिक्षु शिक्षकों ने कई बार धरना तथा आमरण अनशन किया। लखनऊ में भी बेसिक शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारियों से भी मौलिक नियुक्ति की गुहार लगा चुके हैं।