दलित की हत्या एवं किशोरी से दुष्कर्म में चार की जमानत खारिज
पैसेन्जर ट्रेन में यात्री से डकैती के आरोपी को मिली राहत
हरि शंकर सोनी
सुलतानपुर । दलित की हत्या एवं सुलतानपुर वाराणसी पैसेन्जर ट्रेन में यात्री से हुई डकैती समेत चार गम्भीर मामलों में पांच आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात एडीजे प्रथम ने डकैती के आरोपी को राहत दी है। शेष आरोपियों की जमानत अदालतों ने खारिज कर दी।
पहला मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के टंडवा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राहुल कश्यप, रवि गौतम, सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव व अनवर अली के खिलाफ दलित युवक को गोली मारकर एवं धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का आरोप है। इसी मामलें में राहुल कश्यप व रवि गौतम की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट श्याम जीत यादव ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला चांदा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अविनाश सिंह ने बीते 23 जून की घटना बताते हुए जीआरपी थाना में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक वह जनपद वाराणसी में कम्प्यूटर ऑपरेटर पर कार्यरत है। जहां से वह सुलतानपुर-वाराणसी पैसेन्जर से घर के लिए आ रहा था। इसी दौरान कोइरीपुर स्टेशन के निकट आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने उसकी मोबाइल व नकदी लूट लिया। इसी मामलें में प्रकाश में आये आरोपी अनूप सिंह निवासी-माली का पुरवा मजरे सोनावां (चांदा) की तरफ से एडीजे प्रथम की अदालत में प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरबिन्द सिंह राजा ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की। तत्पश्चात अदालत ने आरोपी को राहत दी है। तीसरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी मैतूलाल के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म करने एवं केस करने पर मार डालने की धमकी देने का आरोप है। स्पेशल जज पाक्सों एक्ट रामपाल सिंह ने मामलें में आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। चौथा मामला मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के पेमापुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी रामचेत के खिलाफ अभियोगी के लड़के अवधेश पर जानलेवा हमला करने एवं इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने का आरोप है। मामलें में गैर इरादतन हत्यारोपी रामचेत की जमानत अर्जी को जिला जज उमेश चन्द्र शर्मा ने खारिज कर दिया है।