सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन लोगो पर हुआ मुक़दमा दर्ज

रूपेंद्र भारती

घोसी/मऊ. घोसी कोतवाली पुलिस ने घोसी तहसील क्षेत्र के अकोल्ही मुबारकपुर के लेखपाल अगस्तराम की तहरीर पर तीन लोगों के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कर रही है।

घोसी तहसील क्षेत्र के अकोल्ही मुबारकपुर के लेखपाल अगस्त राम के द्वारा दर्ज कराए गये मुकदमे के अनुसार ग्राम सभा अकोल्ही मुबारकपुर के गाटा संख्या 787 मी पोखरी पर हाई कोर्ट के स्थगन आदेश एवं पुलिस बल व राजस्व टीम के कई बार मना करने के बावजूद ग्राम प्रधान के गांव से अनुपस्थिति का लाभ लेते हुए अकोल्ही मुबारकपुर के शिवकुमार पुत्र अलगू, चंदन पुत्र शिवकुमार एवं श्रीराम पुत्र बालचंद ने अवैध रूप से निर्माण पक्की दीवाल बनाकर कब्जा कर रहे हैं। जिसका अनुमोदन क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक परशुराम यादव के करने के बाद घोसी कोतवाली पुलिस ने क्षेत्रीय लेखपाल अगस्त राम की तहरीर पर धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कर रही है।

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