एक ऐसा मॉल जहा के गार्ड असलहा नहीं, पान,गुटखा, बीडी, सिगरेट चेक करने के लिये रखे गये है

तारिक आज़मी

वाराणसी वैसे तो हर जगह गार्ड आपकी सुरक्षा हेतु असलहो को चेक करने के लिये रखे जाते है। उनके रखने का उद्देश्य यही होता है कि कोई भी आग्नेयास्त्र के साथ माल के अन्दर अथवा किसी ऐसी जगह प्रवेश न कर सके जिसकी वह सुरक्षा कर रहे है। मगर इस देश में एक ऐसा भी माल है जहा गार्ड सिर्फ गुटखा, बीडी, सिगरेट चेक करने के लिये रखे गए है। यानि आप गुटखा, बीडी, सिगरेट, पान छोड़ कर कुछ भी लेकर अन्दर चले जाए इनकी बला से।

हम बात कर रहे है वाराणसी शहर के छावनी क्षेत्र स्थित जेएचवी मॉल की। जहा जाने वालों की असलहा चेक करने के लिए हॉक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के गार्ड्स की तैनाती नहीं की गई थी। बल्कि गार्ड्स का काम मॉल में आने वालों की जेब से गुटका, पान, बीड़ी और तंबाकू चेक करना था। ये हम नहीं कह रहे है बल्कि सुरक्षा में लगी हाक्स इंटर्नेशनल सिक्योरिटी ने खुद कही है पुलिस को जब सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक ने लाइसेंस निरस्त करने संबंधी एडीजी लॉ एंड आर्डर की नोटिस पर जवाब दिया है।

उन्होंने बताया है कि उन्हें मॉल प्रबंधक की ओर से कभी नहीं कहा गया कि प्रवेश करने वालों के असलहे चेक करने हैं। इस जवाब को लेकर पुलिस भले ही पशोपेश में है और रिपोर्ट दोबारा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेज दी गई है। मगर, दूसरी ओर सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स अभी भी मॉल की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ववत देख रहे हैं।

बताते चले कि 31 अक्तूबर को जेएचवी मॉल में काशी विद्यापीठ का छात्र आलोक उपाध्याय और उसके दो दोस्त पिस्टल लेकर घुसे थे। इस दौरान मॉल में फायरिंग कर दो लोगों की हत्या की गई और दो की हत्या का प्रयास किया गया। प्रकरण को लेकर जेएचवी मॉल के प्रबंधक गौरव जायसवाल और सिक्योरिटी इंचार्ज सुमित कुमार, सहायक सिक्योरिटी गार्ड चंद्रभूषण पांडेय व विनायक पांडेय और गार्ड अभय सिंह, लल्लन, विकास पांडेय, प्रेमशंकर राय, चंद्रभूषण तिवारी, पुनम पांडेय व शीला चतुर्वेदी के खिलाफ कैंट थाने में बीते एक नवंबर को पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही, मॉल में लगे खराब पड़े मेटल डिटेक्टर को कब्जे में लेकर सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजी गई थी।

बताते चले कि मॉल के प्रबंधक गौरव सहित सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ कैंट थाने में इंस्पेक्टर विनोद कुमार राय की तहरीर पर आईपीसी की धारा 336 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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