अर्द्धकुंभ 2019 का नाम बदलकर कुंभ करने की सरकारी घोषणा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका हुई दाखिल
तारिक़ खान
अर्द्धकुंभ 2019 का नाम बदलकर कुंभ करने की सरकारी घोषणा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका हुई की गई है। याचिका पर शुक्रवार चार जनवरी को सुनवाई होगी। अधिवक्ता सुनीता शर्मा और तृप्ति वर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर वर्तमान कुंभ मेले को अर्द्धकुंभ के नाम से प्रचारित करने की मांग की है।याचिका में संतों की सभा बुलाकर माघ मास में प्रयाग में लगने वाले मेले को अर्द्धकुंभ घोषित करने की मांग की गई। याची का कहना है कि प्रयाग में छह वर्ष के अंतराल पर अर्द्धकुंभ और 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। जब वृष राशि में गुरु तथा सूर्य और चंद्र मकर राशि में एक साथ आते हैं तब कुंभ और अर्द्धकुंभ लगता है। यह पौराणिक व्यवस्था है।मगर, प्रदेश सरकार ने अर्द्धकुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया है। यह न सिर्फ भ्रामक है, बल्कि हिंदू मान्यताओं के खिलाफ भी है। ऐसे में नाम बदलना भारतीय संस्कृति परंपरा के विपरीत है। बता दें कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है।अर्द्धकुंभ का नाम कुंभ करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, शुक्रवार को होगी सुनवाई