गैगेंस्टर एक्ट के तहत 6 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने की कार्यवाही
उमेश गुप्ता
बिल्थरारोड (बलिया)। पुलिस अधीक्षक देवेन्द्रनाथ दूबे के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना उभांव पुलिस द्वारा धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैगेंस्टर) के तहत 6 अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
उभांव थाने के कोतवाल राजेश कुमार सिंह के अनुसार गैंग लीडर अश्विनी कुमार उर्फ राजा पुत्र श्यामलाल निवासी पदारथपुर थाना मधुबन जनपद-मऊ एवं उसके गैंग के सक्रिय सदस्यों में उमेश राजभर पुत्र लोकई प्रसाद निवासी पदारथ पुर, थाना-मधुबन, जनपद मऊ, उपेंद्र यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी परमानंद का डेरा थाना रेवती जनपद-बलिया, दशरथ पुत्र छीटीं निवासी सूर्यपुरा थाना मनियर जनपद-बलिया भरत यादव पुत्र स्वर्गीय बल्ली यादव निवासी रुद्रपुर हल्दी जनपद-बलिया व अमजउ पुत्र गयासू निवासी रुद्रपुर, हल्दी जनपद बलिया के विरुद्ध रविवार को धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई है।
कोतवाल सिंह ने बताया कि उपरोक्त गैंग द्वारा जनपद मऊ बलिया देवरिया व आसपास के जनपदों से वह गो वंशीय पशुओं की बध हेतु तस्करी करने का कार्य किया जाता है। यह कार्य यह गैंग अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनिया भी लाभ के लिए करता है यदि किसी ने तस्करी करते समय इनके वाहनों को रोकने का प्रयास किया तो तो इनके द्वारा कुचल कर मार डालने का प्रयास किया जाता है। इस गैंग का समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। इनके भय एवं आतंक से भयभीत जनता का कोई व्यक्ति इनके द्वारा किए गए अपराधों की सूचना पुलिस में देने वह न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाता है। इस लिए पुलिस द्वारा इस गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
ज्ञातब्य है कि विगत् 17 जनवरी को पुलिस चैकी प्रभारी सीयर योगेन्द्रनाथ सिंह द्वारा इन आरोपियों को मु0अ0सं0 7/2019 भादस0 की धारा 307 आईपीसी व 3/5ए/8 बो वध निवारण अधिनियम प् 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर 2 अदद नीकप से 17 गोवंशीय पशु बरामद करने में सफलता हासिल किया था।