पात्र किसान ऋण मोचन योजना के लाभ से वंचित
प्रत्युष मिश्रा
अतर्रा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गई कृषक ऋण मोचन योजना में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही अब सामने आने लगी हैं। बैंकों एवं लेखपालों की कारगुजारीयों से पात्र किसान लाभ पाने हेतु दर-दर भटक रहे हैं।
अतर्रा तहसील के ग्राम दिखितवारा निवासी बलराम तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवारी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन सहित जिलाधिकारी बांदा व एसडीएम अतर्रा को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसने इलाहाबाद बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लिया था । ऋण मोचन योजना पात्रता सूची में उसका नाम दर्ज होने के बावजूद तत्कालीन हल्का लेखपाल ने उसे मृत दिखाकर योजना के लाभ से वंचित कर दिया है। किसान अधिकारियों की चैखट में अपने जीवित होने का प्रमाण दिखाते घूम रहा है जबकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं उपजिला मजिस्ट्रेट शौरभ शुक्ला ने कहा है कि मामला गंभीर है जाँच कराई जा रही है दोषी पर कार्यवाही की जाएगी।