बिहार शेल्टर होम प्रकरण – सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को जमकर फटकार, जाने क्या कहा सीजेआई ने
आफताब फारुकी
नई दिल्ली: बिहार शेल्टर होम प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव द्वारा माफ़ी बिना शर्त मांगने के बाद भी उनको राहत नही मिली है और कोर्ट ने आज जमकर उन्हें लताड़ लगाई है। बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बरसा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि नागेश्वर राव को पता होना चाहिए था कि बिहार शेल्टर मामले के उस वक्त के जांच अधिकारी ए के शर्मा को हटाने से क्या असर होगा। राव को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम नागेश्वर राव को अवमानना का दोषी करार देंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाए, और दूसरी तफर वो शर्मा का रिलीविंग ऑर्डर साइन कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कड़े लहजे में कहा कि अगर एक दिन बाद रिलीविंग ऑर्डर साइन होता तो क्या आसमान टूट पड़ता?
बिहार शेल्टर होम मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अंतरिम निदेशक को पता था कि एके शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर भी ऐसा किया। मुख्य न्यायधीश ने एजी से पूछा कि ए के शर्मा को रिलीव करने का नोट राव के पास पहुंचा और उन्होंने रिलीविंग लेटर पर साइन कर दिया। उन्होंने ये भी संतुष्ट करना जरूरी नहीं समझा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है या नहीं। सीजेआई ने कहा कि नागेश्वर राव को ये पता होना चाहिए था कि इसका असर क्या होगा। उन्होंने यह भी पूछा कि वो हलफनामा कहां है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने था? इस पर एजी ने कहा कि फैसला समझने में गलती हुई है। इस मामले में सहानुभूति के साथ देखा जाए
सीजेआई ने कहा कि हम राव को अवमानना का दोषी देंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाए। दूसरी तरफ वो शर्मा का रिलीविंग आर्डर साइन कर देते हैं। अगर एक दिन बाद रिलीविंग आर्डर साइन होता को क्या आसमान टूट पड़ता? इस पर एजी ने कहा कि नागेश्वर राव का 30 साल का बेदाग करियर है।
पूर्व अंतरिम सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। एजी ने कहा कि मैं सीबीआई डायरेक्टर व सीबीआई के लिए पेश हुआ हूं। अतंरिम निदेशक यहां पेश हुए हैं और उन्होंने अलग से हलफनामा दाखिल किया है। एजी ने कहा कि राव ने बिना शर्त माफी मांगी है। इससे पहले सोमवार को पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख एम नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख एम नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। एम नागेश्वर राव ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी।