पीने के शौकिनो को नहीं मिलेगी 23 मई को मदिरा, मतगणना के दृष्टिगत होगी बंदी
गौरव जैन
रामपुर. लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना के दृृष्टिगत मद्य निषेध घोषित किए जाने के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के उप खण्ड (एक) यथा उपबन्धित प्राविधान के अनुसार स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचनों के संचालन हेतु मतगणना दिवस पर जनपद रामपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर शाॅप, माॅडल शाॅप, बार, आसवनी, एफएल-16, 17 व अन्य नशीले पदार्थों की थोक व फुटकर विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट आन्जनेय कुमार सिंह ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर शाॅप, माॅडल शाॅप, बार, आसवनी, एफएल-16, 17 व अन्य नशीले पदार्थों की थोक व फुटकर विक्रय एवं वितरण से सम्बन्धित अधिष्ठान दिनांक 23 मई 2019 को मतगणना के दृृष्टिगत पूर्णतः बन्द रहेंगे।