सुप्रीम कोर्ट ने दिया उन्नाव रेप पीडिता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाने की अनुमति

आफताब फारुकी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले की पीड़िता को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि अगर डॉक्टरों को लगता है कि पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा सकता है तो वह इसमें देरी न करें। बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली में हुई एक सड़क दुर्घटना में गभीर रूप से घायल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के साथ घायल हुए वकील को भी साथ लाए जाने की बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। ध्यान हो कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां की चिट्ठी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर चल रहे सभी पांच मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस   मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीड़िता के चाचा को उत्तर प्रदेश से तुरंत दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को कोई भी इमरजेंसी परिस्थित में कोर्ट आना है तो वो सेक्रेटरी जरनल के पास किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है।

 पीड़िता के परिजनों की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि उसकी हालत गंभीर है और वह बेहोश है। पीड़िता के वकील ने बताया था कि परिजन उसका लखनऊ में ही कराना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने इस मामले के लंबित रख लिया है और अब सुनवाई सोमवार को होगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि पीड़िता की हालत पहले से बेहतर है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसे पीड़िता और उसके वकील दोनों को एयरलिफ्ट करने में परेशानी नहीं है।

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