एयरसेल-मैक्सिस डील प्रकरण – सुप्रीम कोर्ट से पी चितंबरम और कार्ति को राहत, अदालत ने लगाई ईडी को फटकार
आफताब फारुकी
नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस डील प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिरह न करने पर जमकर फटकार लगाई है। साथ ही एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुवे इस मामले में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है।
बता दें, इस केस में पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम की अंतरिम राहत बुधवार को खत्म हो गई थी। दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को 22 अगस्त तक राहत दी थी। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है।
पिछली सुनवाई के दौरान एजेंसी के तरफ से कोर्ट में दलील दी गयी थी कि कार्ति चिदम्बरम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे है। जब भी कार्ति चिदम्बरम विदेश जाते है तभी वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करते है। तो वहीं कार्ति चिदम्बरम के वकील ने इन आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। पी चिदम्बरम का कोर्ट में पक्ष कपिल सिब्बल ने रख रहे हैं।