जाने आखिर क्यों रतनपुरा पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव हुआ ख़ारिज
संजय ठाकुर
मऊ/ अजीत कुमार, प्रमुख क्षेत्र पंचायत रतनपुरा के विरूद्ध 51 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरकृत नोटिस प्रपत्र-1 शपथ पत्र सहित दिनांक 13।01।2020 अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात् दिनांक 27।01।2020 को 14 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा शपथ-पत्र सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर कराते हुए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्त 14 क्षेत्र पंचायत सदस्य अविश्वास के पक्ष में नही है।
उक्त का परीक्षण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कराया गया, जिसमें पाया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में से 10 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह अविश्वास के पक्ष में नही हैं, तथा नियाज अहमद क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या-12, राजेश पटेल क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या- 93, इन्द्रजीत चैहान क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-21, मती पुष्पा क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-48, नन्दलाल क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-5, मती सोनी क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-43, मती कमलावती क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-74, लालचन्द क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-44, घनश्याम क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-75, रमेश राजभर क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या-82 द्वारा दिनांक-19।01।2020 एवं दिनांक-27।01।2020 को जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अविश्वास के पक्ष में न होने का प्रस्तुत शपथ पत्र हस्ताक्षर किया गया है, जिनके हस्ताक्षर का मिलान किया गया।
उपरोक्त के क्रम में अविश्वास के पक्ष में प्रस्तुत 51 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से उपरोक्त 10 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा अविश्वास के पक्ष में न होने से मात्र 41 क्षेत्र पंचायत सदस्य अविश्वास के पक्ष में शेष हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के धारा 15 में वर्णित है कि अविश्वास प्रस्ताव करने क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या के कम से कम आधे पक्ष में होने चाहिए। क्षेत्र पंचायत- रतनपुरा के निर्वाचित सदस्यों 93 के सापेक्ष आधे से कम 41 होने कारण उक्त अविश्वास प्रस्ताव ग्राह्य नही किया गया।