आठ फरवरी को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
गौरव जैन
रामपुर। सिविल जज (प्रवर वर्ग)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता चौधरी ने बताया कि आठ फरवरी को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपराधिक शमनीय, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम, विद्युत एवं जल चोरी से संबंधित मुकदमों के साथ ही पारिवारिक, भूमि अधिग्रहण, सर्विस में वेतन एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित वाद, राजस्व, सिविल के मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से निस्तारित किया जाएगा।
ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए है, उनमें भी पूर्व सुनवाई स्तर पर वादों का निपटारा कराया जा सकता है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से कहा है कि लोक अदालत में अपने न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक वाद नियत करें और आपसी समझौते के आधार पर उनको निस्तारित कराने का प्रयास करें।