प्रदर्शनकारी होर्डिंग प्रकरण – लखनऊ प्रशासन ने भेजा 13 प्रदर्शनकारियों को नोटिस, जुर्माने के अलावा 10 फीसद अतिरिक्त भुगतान अथवा जाना पड़ेगा जेल

तारिक खान

लखनऊः लखनऊ प्रशासन ने वसूली के लिए इन प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग लगा दिए थे, जिन पर इनकी तस्वीरें, नाम और पते लिख हुए थे। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को फटकार लगाई थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसी बीच लखनऊ प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को रिकवरी नोटिस जारी किए गए 13 लोगों को एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त जुर्माना भरने को कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इन नोटिस में कहा गया है कि इन प्रदर्शनकारियों को हर्जाने से अतिरिक्त 10 फीसदी की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करनी है। ऐसा नहीं करने पर जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

ये नोटिस उन प्रदर्नकारियों को भेजे गए हैं, जिनके मामले हसनगंज पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये 13 लोग उन 57 लोगों में से हैं, जिन्हें पिछले साल 19 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर 1।55 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस भेजे गए थे। इन्हें 30 दिनों के भीतर जुर्माना और ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति जब्त करने को कहा गया था।

लखनऊ प्रशासन ने मंगलवार को जिन 13 लोगों को वसूली के सर्टिफिकेट और डिमांड नोटिस जारी किए हैं, उनसे 21।67 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। इन 13 लोगों में ओसामा सिद्दीकी, मोहम्मद कलीम, मुख्तार अहमद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद सलीम, मुबिन, वसीम, मोहम्मद शफीउद्दीन, महनुर चौधरी और हाफिज-उर-रहमान हैं। इस सम्बन्ध में एडीएम विश्वा भूषण मिश्रा ने कहा, ‘डिमांड नोटिस में मूल राशि से 10 फीसदी अतिरिक्त जमा करने का प्रावधान है। 13 लोगों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, निश्चित समयावधि में रकम जमा नहीं करने वाले को कैद की सजा और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।’

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