वाराणसी – सोमवार से खुलेगी चाय पान सहित आवश्यक सेवाओं की दुकाने, मगर रखे इन बातो का ध्यान…..जाने क्या है शर्ते

तारिक आज़मी.

वाराणसी. वाराणसी में चाय पान की दुकानों सहित सभी आवश्यक सेवाओं और ज़रुरतो की दुकाने सशर्त खुलेगी। ये दुकाने सुबह दस बजे से लेकर पांच बजे शाम तक खुली रहेगी। मगर इस दौरान कई शर्ते प्रशासन स्तर पर रखी है। अगर ठेठ बनारसी भाषा का प्रयोग करे तो कह सकते है कि साटला ता गईला गुरु। इसी तर्ज पर सोशल डिस्टेंस सबसे पहली शर्त रहेगी।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को बताया कि सभी दुकानें सोमवार से दिन में 10 से पांच बजे तक प्रतिबंधों के साथ खुलेंगी। जो समय जरूरी वस्तुओं के लिए निर्धारित की गई है वही दवाइयों की दुकानों के लिए भी निर्धारित की गई है। न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें जिनमें दवा, राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं।

मोबाइल फोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली उपकरण बेचने और मरम्मत, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने व मरम्मत, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रतिदिन  खुल सकेंगी। दूध की दुकानें व रिटेल आउटलेट सुबह एक घंटा 7 से 8 बजे तक अलग से खुल सकते हैं परंतु वे किसी अन्य वस्तु की बिक्री नहीं करेंगे। नगर निगम तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मार्केट, मार्केट प्लेस, मार्केट कांप्लेक्स में केवल उपरोक्त दुकानें ही खुलेंगी। इसके अलावा यहां कोई दुकान नहीं खुलेगी।

नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त 3 प्रकार के स्थानों के अलावा सभी एकल दुकानें, कॉलोनी की अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर के अंदर की दुकानें, एकल गाडिय़ों के खुल सकते हैं चाहे वे ऊपर दी गई श्रेणियों से भिन्न ही हों और आवश्यक वस्तुओं के अलावा भी वस्तुएं बेचती हों। एकल दुकानों में चाय और पान की दुकानें भी शामिल हैं ;लेकिन यहाँ एक शर्त है कि वह तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की बिक्री नही करेगे। साथ ही एक समय मे 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर एक साथ जमा नही होने देंगे।

पूरे जनपद में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाट, कचौरी, मिठाई, काफी हाउस, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों तथा तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की दुकानें नहीं खुलेंगी। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे पर वाहनों और यात्रिओं के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट खोलने अनुमन्य होंगे। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं। उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिकों के साथ और निर्धारित समय पर केवल कार्य दिवस में ही खुलेंगे।

ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट भी प्रात: खुले रह सकते हैं। दुकानों, मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा।

इसके अलावा शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप प्रात: 10 से रात सात बजे बजे तक खुली रह सकती है मगर शर्त यह होगी कि इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाना प्रतिबंधित होगा। सभी शराब के बार के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से कड़ाई से पालन करवाना होगा। शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले आबकारी अधिकारी तथा निरीक्षकों से संपर्क करके जानकारी कर लें कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना है।

सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से विक्रय सप्ताह में सभी सात दिन सांय पांच बजे तक अनुमन्य होगा। छूट के बावजूद कोई भी व्यक्ति समुचित कारण हो तभी अपने घर से बाहर निकले। अपने व्यापार संबंधी अथवा कार्य संबंधी पर्याप्त सबूत तथा फोटो आइडी कार्ड साथ रखें। माल वाहक वाहनों के स्वामी भी वाहन के प्रयोग संबंधी सारे सबूत अपने साथ रखें।

थुकला ता हो जाई ऍफ़आईआर, सटला ता गईला

पूरे जनपद में खुले में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही शारीरिक दूरी, मास्क, गमछा के नियम का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले पर एफआइआर दर्ज होगी। थोक आपूर्ति की आठ सब्जी मंडी, विशेश्वरगंज गल्ला मंडी, सप्तसागर दवा मंडी की खुलने की व्यवस्था एक मई के अनुसार ही रहेगी। इसके अलावा गल्ला या दवाई मंडी हैं तो वो भी प्रात: 9 से दोपहर 3 बजे तक अधिकतम 50 फीसद दुकानें प्रतिदिन के प्रतिबंध के साथ खुल सकती हैं। ये न्यूनतम 50 फीसद का रोस्टर मंडी व्यापार एसोसिएशन तय करेगा कि कौन सी दूकान किस दिन खुलेगी।

इस दौरान दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वह दो गज की दूरी पर गोला या पक्की लाइन बनाए। नियम नहीं मानने वाली दुकान 15 दिन तक सीज कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र से अनुमति लेनी होगी। नगरीय इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए उद्योगों एडीएम प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

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