UNLOCK-2 की नई गाइडलाइन हुई जारी, रात्रि कर्फ्यू की समय सीमा रात दस बजे से सुबह 5 बजे तक, जाने क्या होगा खुला और क्या बंद
आफताब फारुकी
नई दिल्ली: सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण यानी अनलॉक2 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में कंटेमेंट जोनों के बाहर और ज्यादा गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी गई है। नए दिशानिर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे। अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया इसमें आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
#UNLOCK2: Schools, colleges, educational & coaching institutions, International flights, metro rail, cinemas, gyms, pools, religious gatherings among others to remain prohibited till July 31st. pic.twitter.com/HdFZTKKrcx
— ANI (@ANI) June 29, 2020
गाइडलाइंस के अनुसार, ‘घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है। उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी। इसके साथ-साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे। वहीं, सिनेमा, जिम और मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा कंटेन्मेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। इसके अलावा मेट्रो को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है।