कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली में रात दस से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू, जाने किसको मिलेगी छुट और कब तक चलेगा नाईट कर्फ्यू

आफताब फारुकी

नई दिल्ली:  दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक ‘नाइट कर्फ्यू’ रहेगा। इसी के साथ सरकार ने आज से ही 24 घंटे कोरोना वैक्सीन लगाने का भी ऐलान किया है। ऐसे में लोगों में किसी प्रकार का संदेह न पैदा हो लिहाजा सरकार ने साथ-साथ यह जानकारी भी जारी कर दी है कि इस कर्फ्यू में भी किन लोगों को रात में आने-जाने की पाबंदी से दूर रखा जाएगा। बताते चलें कि दिल्ली के सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रही है, खुद सीएम केजरीवाल तक दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कह चुके हैं।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर-सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी।

दिल्ली में लागू नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास  के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी।वहीं मीडिया पर्सन को आने-जाने की आजादी होगी लेकिन उन्हें इसके लिए ई-पास लेना होगा। लागू नियम के अनुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। वहीं आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।

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