दिल्ली हाईकोर्ट हुई केंद्र सरकार पर सख्त, कहा पानी सर से ऊपर चला गया है, बहुत हो गया, दिल्ली को उसके हिस्से की ऑक्सीजन दे
संजय ठाकुर
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शनिवार को सख्त रुख अपनाते हुवे केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी के लिए जानकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि बहुत हो चुका। आठ लोग मर गए हम अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकते। हम केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं कि दिल्ली को उसके हिस्से की 490 MT ऑक्सीजन की आपूर्ति आज जैसे भी हो सुनिश्चित की जाए। बता दें कि दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आठ लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक डॉक्टर भी शामिल हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और दवाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में बहस जारी है। कोर्ट ने कहा कि पानी सिर से ऊपर चला गया है।
अदालत ने कहा कि दिल्ली एक औद्योगिक राज्य नहीं है। इसके पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं हैं। टैंकरों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। दिल्ली को आवंटन 20 अप्रैल से लागू हुआ है और एक दिन के लिए भी दिल्ली को आवंटित गैस की आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई। अगर आदेश लागू नहीं हुआ तो हम अवमानना की कार्यवाही जारी करने पर भी विचार कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
हाईकोर्ट ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे हरियाणा नंबर वाले चार ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली को आवंटित करें। राजस्थान में हाल ही में हिरासत में लिए गए टैंकर को तुरंत रिहा करे। कोर्ट ने केंद्र को इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। वही सुनवाई के दरमियान बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेने के सुझावों पर दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि इस प्रक्रिया में हम उच्चतम स्तर पर हैं। हमारी सरकार इसे देख रही है और जल्द ही दिल्ली में 15000 और बेड जुड़ जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने सेना की मांग क्यों नहीं की। अगर आप सेना से अनुरोध करते तो वे अपने स्तर पर काम करते। उनका अपना बुनियादी ढांचा है।
दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वे सहमत राशि के 40 प्रतिशत से कम की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं में जब तक डर नहीं पैदा कर देते, तब तक वे शहर में लूट मचाते रहेंगे। हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी को आपूर्तिकर्ताओं से बात करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में बेडों की भारी कमी है। न्यायालय ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे 10 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले रोगियों और दैनिक प्रवेश और छुट्टी की संख्या के बारे में जानकारी दें। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश वकील अमित महाजन को लिंडे और अन्य से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार के अधिकारियों से बात करने का निर्देश दिया। कई अस्पतालों ने कोर्ट को बताया कि उनके आपूर्तिकर्ता लिंडे एयर ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर रहे हैं।