सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर लखबीर सिंह की बर्बर हत्या प्रकरण में आरोपियों को पुलिस ने किया अदालत में पेश, आरोपियों जुर्म कबूल करते हुवे कही ये बात
आँचल गौर
अम्बाला। लखबीर की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने रविवार दोपहर दो बजे न्यायालय में पेश किया गया। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर लखबीर सिंह की बर्बर तरीके से हत्या करने के आरोपी निहंग नारायण सिंह ने अदालत में अपना जुर्म कबूल करते हुवे कहा कि मैंने लखबीर सिंह की टांग काटी थी। निहंग नारायण सिंह ने न्यायालय में कहा लखबीर की हत्या करने में चारों ही शामिल थे। सरबजीत ने उसका हाथ काटा था और मैंने टांग काटी थी। वहीं भगवंत सिंह व गोविंद प्रीत ने उसको रस्सियों से बांधकर लटकाया था।
सरबजीत ने हाथ काटा और भगवंत व गोविंद प्रीत ने उसे लटकाने में मदद किया। चारों ने ही मिलकर युवक को मारा है, इसमें कोई और शामिल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी सहन नहीं की जा सकती। उनके बचाव में पेश हुए अधिवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि, उन्होंने कहा कि मुस्लिम कुरान की रक्षा करता है और ईसाई बाइबल की, ऐसे में उन्हें अपने गुरुग्रंथ की रक्षा का अधिकार है। उन्होंने जो किया है वह सही किया है। अगर फिर से गुरुग्रंथ की बेअदबी होती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इस दौरान भगवंत और गोविंद प्रीत शांत खड़े रहे।
इसके पूर्व अदालत में पेशी के दरमियान धक्का मुक्की होने पर किसी ने सरबजीत की पग पर हाथ लगा दिया था। जिसके बाद सरबजीत अपना आप खो बैठा था। इस घटना के बाद पुलिस ने पत्रकारों पर भी सख्ती दिखाई। पेशी के दौरान काफी पुलिस बल तैनात रहा। पत्रकारों को आरोपियों के पास नहीं जाने दिया गया। कोर्ट में जाने से भी पत्रकारों को रोक दिया गया। हालांकि बाद में न्यायाधीश के कहने पर दो पत्रकारों को अंदर कार्रवाई देखने व सुनने के लिए बुलाया गया।