छावनी परिषद का चुनाव न कराये जाने पर पूर्व उपाध्यक्ष और निवर्तमान सदस्य शैलेन्द्र सिंह लगाई आरटीआई

ए0 जावेद

वाराणासी। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और निवर्तमान सदस्य शैलेन्द्र सिंह ने छावनी बोर्ड का चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में रक्षामंत्रालय व रक्षा सम्पदा विभाग  के महानिदेशक  के यहां  सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पाच विन्दुओं पर सूचना  माना है। जो इस प्रकार है।

  • दशकों से हो रहे देशभर के 62 छावनी बोर्ड के चुनाव को निर्धारित समय पर न कराए जाने का क्या कारण है।
  • छावनी परिषदों का चुनाव न कराया जाना या इस तरह से सालों साल तक टालते जाना क्या इन परिषदों के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाना चाहिए।
  • कई दशकों से हो रहे देश भर के 62 छावनी बोर्डों के चुनाव को कब कराया जाएगा और यदि कराया जाएगा तो किस समय कराया जाएगा।
  • छावनी परिषदों के चुनाव को इतने लंबे समय तक न कराए जाने के पीछे रक्षा विभाग और भारत सरकार की कोई नई नीति बनी है क्या यदि कोई नीति बनी है तो जनहित में उसे सार्वजनिक किया जा सकता है या नहीं।
  • क्या भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में देश के सभी छावनी परिषदों को स्थानीय निकाय में विलय का कोई प्रस्ताव है, यदि है तो कृपया आवेदक को उससे भी उपलब्ध कराएं।

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