ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: सिविल जज (सी0डी0) की अदालत में दाखिल हुआ मस्जिद में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक और केस, अदालत ने किया केस मंज़ूर, कल से होगी सुनवाई, जाने क्या है मुक़दमे में वादी पक्ष की मांग

ईदुल अमीन/अजीत शर्मा

वाराणसी: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में केस पर केस दाखिल होते जा रहे है। इस क्रम में सिविल जज (सी0डी0) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक केस और दाखिल हुआ है जिसमे मस्जिद परिसर में स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। इस वाद को अदालत ने मंजूरी दे दिया है और सिविल जज (सी0डी0) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में कल से सुनवाई शुरू हो जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार भगवान् आदि विशेश्वर विराजमान की जानिब से दाखिल केस में तीन बिन्दुओ पर मांग किया गया है कि मस्जिद के अन्दर मुस्लिम प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। परिसर हिन्दू पक्ष के हवाले किया जाए और वहा पूजा अर्चना करने की अनुमति दिया जाए। अदालत के आदेश पर जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे है वह ये है कि प्रार्थना पत्र 3ग द्वारा 80 जा0दी0 के तहत वाद दाखिल किया गया है। अदालत के आदेशानुसार डीजीसी के द्वारा इस वाद का घोर विरोध किया गया।

अदालत से जारी वाद दाखिले के आदेशानुसार अदालत ने पत्रावली अवलोकन के बाद ये फैसला किया कि मामला अर्जेट प्रकृति का है। जिसके कारण यथा अपेक्षित नोटिस का तमिल करवाए बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति वादी पक्ष को दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अदालत कल यानी 25 मई को करेगी।

इस सम्बन्ध में मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद ने कहा कि केस दाखिल होने और कल सुनवाई होने की जानकारी हासिल हुई है। केस क्या दाखिल हुआ है और कौन कौन पार्टी है इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल नही हुई हिया। कल इस मामले में जानकारी करके ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित होगी। वही अंजुमन मसाजिद इन्तेज़मियां कमिटी के सचिव एसएम यासीन ने कहा है कि इस केस के चलने की मंजूरी अदालत ने दिया है इसकी जानकारी हुई है। प्रकरण में किसको किसको पार्टी बनाया गया है ये जानकारी नही है।

वही अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि ये जानकारी मामले की हमको समाचारों के माध्यम से आई है। केस के सम्बन्ध में कोई जानकारी हम लोगो को नही है। कल इस मामले में हम केस की कापी निकलवा कर मामले में विचार करेगे।

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