ज्ञानवापी सर्वे प्रकरण: कल फिर करेगी अदालत इस मामले में सुनवाई, कहा अदालत ने “आवश्यकता पड़ी तो हम खुद जायेगे सर्वे के लिए”, जाने क्या हुआ आज इसी प्रकरण में हाई कोर्ट की तारीख पर
ईदुल अमीन
वाराणसी: 06 मई से ज्ञानवापी सर्वे प्रकरण में अदालत ने आज दिन भर सुनवाई किया है। इस सुनवाई के बाद अदालत ने कल की तारीख सुनवाई के लिए मुक़र्रर करते हुवे कहा है कि कल इस मामले में अदालत अपना निर्णय लेगी और आवश्यकता पड़ी तो हम खुद सर्वे करने के लिए जायेगे। अदालत द्वारा 07 मई को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा सर्वे कमिश्नर को बदलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है।
कल पहले दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज सुनवाई की बात कही थी। वहीं इस याचिका पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई हुई, जो शाम तक जारी रही। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुवे अदालत में पक्षकारो और अधिवक्ताओं के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नही थी। अदालत में कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी और आशा है कल अदालत इस मामले में फैसला सुना सकती है।
बताते चले कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में वाद दाखिल किया था। 5 महिलाओं की ओर से दायर इस वाद में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना नियमित मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक के सभी पूजन करने की मांग रखी गई थी। वाद में दावा किया गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास माँ श्रृंगार गौरी का स्थान है। इस स्थान पर पूजन करने की मांग किया गया है। अदालत ने इस मामले में मौके की स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करके कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था और आदेश दिया था कि 06 मई से श्रृंगार गौरी और सभी देव विग्रहों के वीडियोग्राफी व सर्वे का कार्य करे। 6 मई को सर्वे का कार्य शुरू भी हुआ और दिन भर करीब तीन घंटे से अधिक सर्वे शुक्रवार को हुआ था। जिसके बाद मस्जिद कमिटी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट कमिश्नर के हाथ में पत्र देकर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाये थे।
मस्जिद कमिटी का आरोप था कि सर्वे कमिश्नर द्वारा निष्पक्ष सर्वे नही बल्कि एक पक्षकार के तरह सर्वे किया जा रहा है। मस्जिद कमिटी ने आरोप लगाया था कि मौके की स्थिति से छेड़छाड़ करते हुवे सर्वे कमिश्नर द्वारा सर्वे की वीडियोग्राफी करवाया गया था। उसके अगले ही दिन यानि की 07 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी सर्वे और विडिओग्राफी के आदेश को गलत बताते हुए कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दिया था। जिस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई की तारीख़ 9 मई मुक़र्रर किया था।
9 मई को सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं आया फिर 10 मई को सुनवाई हुई और आज भी जिरह मुकम्मल नही हो पाई। इस दरमियान मंदिर पक्ष भी इस वाद में वन टाइम पार्टी बन कर सामने आई और इस वाद में सुनवाई जारी हुई। इसके बाद आज अदालत ने सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख मुक़र्रर किया है। अदालत कल इस बात का फैसला कर सकता है कि कोर्ट द्वारा नामित कोर्ट कमिश्नर को बदला जायेगा अथवा नही बदला जायेगा, हालांकि अदालत ने इस बात को भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं मौके पर जायेगे।
बता दें कि कल इस प्रकरण को लेकर कोर्ट के समक्ष कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष ने गहमागहमी के बीच सबने अपने-अपने पक्ष रखें और लम्बे तर्क-वितर्क के बाद आज की सुनवाई के लिए कोर्ट ने आज की सुनवाई के लिए बात कही लेकिन आज भी तर्क-वितर्क के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला और सुनवाई की तारीख को बढ़ाते हुए कल की तारीख मुक़र्रर किया है। इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर भी पुलिस के साथ-साथ सुरक्षा बल तैनात थे।