ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: तीखी बहस के साथ खत्म हुई कार्यवाही, फैसला सुरक्षित, 4 बजे आयेगा आदेश, सोहन लाल के बयान पर मस्जिद कमिटी के वकील अभय नाथ यादव ने जताया कड़ी आपत्ति
ईदुल अमीन/ अजीत शर्मा
वाराणसी: वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में सुनवाई शुरू हो गई है। इस दरमियान कोर्ट परिसर में ज़बरदस्त तीखी बहस चली है। बहस के बाद तीनो पक्षों की बात अदालत ने सुनी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी के तरफ से हिन्दू पक्ष के तरफ से लगी अप्लिकेशन में दिवार को हटाने और एक नया सर्वे करवाने की बात को रखा। इस दरमियान राखी सिंह के तरफ से कोई जिरह नही हुई है।
इस दरमियान अदालत में मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने हिन्दू पक्षकार सोहन लाल आर्या द्वारा दिए गए मीडिया को बयान पर जमकर भड़के है। उनका कहना है कि ये अदालत की तौहीन है और इसके लिए अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। अभय नाथ यादव के साथ अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद ने ज़बरदस्त तीखी बहस जारी है। उन्होंने पक्ष रखा है कि बेशक मीडिया में बयान के लिए किसी को रोका नही गया है मगर जो लोग सर्वे में अन्दर भी नही गए थे वह भ्रामक बयान मीडिया को दे रहे थे।
अदालत ने तीनो पक्षों को सुन लिया है। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कानूनी जंग में ये लड़ाई जारी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और 4 बजे इसका आदेश जारी होगा। अदालत के आदेश की प्रतीक्षा तीनो पक्षों को है। वही शहर बनारस अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी जी रहा है। बताते चले कि दो याचिकाकर्ताओ द्वारा मांग किया गया था कि दुबारा सर्वे करवाया जाए और कथित शिवलिंग की लम्बाई चौड़ाई नापी जाए। वही मस्जिद कमिटी ने अपना पक्ष रखा है कि उक्त फव्वारे का निर्माण वर्ष 2019 में हुआ था। सर्वे कमिश्नर को दो दिनों की मोहलत मिली है।
इस दरमियान हमारे प्रतिनिधि ए जावेद अदालत परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता सीनियर लायर अभय नाथ यादव ने बड़े ही मजबूती के साथ मस्जिद का पक्ष रखा और कड़ी आपत्ति इस मामले पर जताया कि सर्वे की कार्यवाही को ऐसे सार्वजनिक करना अदालत की तौहीन है और ऐसे लोगो पर कार्यवाही होनी चाहिए। अदालत मामले में फैसला 4 बजे देगी।