देखे वायरल वीडियो: कासगंज फैमली कोर्ट के बाहर महिला अधिवक्ताओं के बीच हुई जमकर ढिशुम ढिशुम, जमकर चले लात घूंसे, मिली तहरीर पर पुलिस ने किया मामला दर्ज
आदिल अहमद
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद का फैमली कोर्ट आज दो महिला अधिवक्ताओं के “ढिशुम-ढिशुम” का अखाडा बन गया। दोनों के बीच जमकर लात घुसे चले। कुछ पुरुष अधिवक्ता दोनों को अलग करते तो मौका मिलते ही दोनों फिर “ढिशुम ढिशुम” करने लग जाती। इस दरमियान मौके पर भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई। कलम और दलील से लड़ने वाली सार्वजनिक तौर पर लात घूंसों से लड़ रही थी। बताया जाता है कि इस दरमियान जमकर गालियों की बौछार भी हो रही थी। घटना का मौके पर खड़े किसी शख्स ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
कासगंज के फैमिली कोर्ट में परियों का तांडव pic.twitter.com/Hh3Gg99KJf
— Priya singh (@priyarajputlive) October 28, 2022
मामला कोतवाली थाना पहुच चूका है। एक महिला अधिवक्ता के तरफ से मिली तहरीर पर पुलिस ने मारपीट और धमकी से सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें कई लोगो को नामज़द किया गया है। जिस महिला अधिवक्ता के तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसके चेहरे पर चोट के निशान भी थे ऐसा बताया जा रहा है। प्रकरण कोतवाली क्षेत्र में मथुरा-बरेली हाइवे पर स्थित जनपद न्यायालय परिसर फैमली कोर्ट के बाहर का है। ठीक फैमली कोर्ट के बाहर जमकर ढिशुम ढिशुम की घटना हुई है।
शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में अधिवक्ता योगिता सक्सेना पुत्री विशन कुमार सक्सेना निवासी मोहल्ला जयजयराम, कासगंज ने बताया है कि वह अधिवक्ता है। गत गुरुवार की दोपहर करीब सवा तीन बजे पारुल सक्सेना बनाम किशोर कुमार बोस के मामले में पैरवी को गई थीं। इसी दौरान उसे कोर्ट परिसर में किशोर कुमार बोस, तारकनाथ, खोखन बोस, राहुल बोस, अनीमा बोस निवासीगण सीएल गैस एजेंसी के सामने बहजोई रोड चंदौसी संभल, अधिवक्ता शुभम कुमार, सुनीता कौशिक ने घेर लिया और गाली गलौज शुरू कर दी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विरोध करने पर शुभम कुमार व किशोर कुमार ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सुनीता कौशिक, अनीमा बोस ने उसे घसीटते हुए लात घूसों से मारा पीटा। चीखपुकार पर जुटे पुलिस कर्मियों व अन्य लोगों ने उसे बचाया। मारपीट में उसके चेहरे व शरीर के अन्य भाग पर भी चोट आई है। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।