गन्ना माफियाओं को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

फारुख हुसैन

लखीमपुर(खीरी): मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने अवैध गन्ना खरीद करने वाले गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ना विभाग के विरूद्ध योजित की गई रिट याचिकाओं क्रमशः 4223/2022 ऊषादेवी व 14 अन्य तथा 4324/2022 रामगोपाल व 09 अन्य में दिनांक 12 जनवरी 2023 को दिये गये अपने महत्वपूर्ण  निर्णय में गन्ना विभाग द्वारा फर्जी भूमि, गन्ना सर्वेक्षण सांठ-गांठ करके गन्ना खरीद करने वाले किसानों/माफियाओं पर की गई कार्यवाही को सही ठहराते हुये 25 व्यक्तियों के 42 लाख रूपये से अधिक धनराशि को नियम-46 के अन्तर्गत जमा कराये जाने का सही ठहराया। इससे अवैध गन्ना खरीद करने वाले गन्ना माफियाओं को करारा झटका लगा है।

जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि कि आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उप्र के निर्देश पर पेराई सत्र 2017-18 से पेराई सत्र 2021-22 तक गन्ना माफियाओं के विरूद्ध अभियान चलाकर कुल 357 कृषकों के 2.19 करोड़ से अधिक की धनराशि नियम-46 के अन्तर्गत सरकारी खाते में जमा करायी गयी थी। गन्ना माफियाओं से जब्त की गयी धनराशि को पाने के लिये गन्ना माफियाओं ने तरह-तरह के हथकण्डे अपनाये। अन्त में मा0 उच्च न्यायालय की शरण ली किन्तु उसमें भी निराशा हांथ लगी। गन्ना विभाग की इस कार्यवाही से वास्तविक गन्ना किसानों को माफियाओं से राहत मिली और उनमें खुशी की लहर व्याप्त हुयी है।

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