ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: मस्जिद कमेटी को मिली बड़ी कामयाबी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ASI सर्वे पर रोक

तारिक़ आज़मी

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। अंजुमन मसाजिद इंतेजामिया कमेटी के जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुवे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने इस मामले में जिरह किया। जबकिं उत्तर प्रदेश सरकार कक तरफ  से सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। जिंसके बाद  सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और ना ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है।

बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ज़िला जज के शुक्रवार को जारी आदेश के तहत सोमवार को ASI ने सर्वे किया। एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कल रात भी प्रशासन से बातचीत में ASI सर्वे में इतनी हड़बड़ी पर अंजुमन मसाजिद इंतेजामिया कमेटी ने आपत्ति किया था और सर्वे का बायकॉट करने का अहवाहन किया था।

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें। तब तक 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक इस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है।

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