अयोग्य सांसद अफजाल अंसारी को गैंगेस्टर एक्ट में मिली सज़ा पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पूरी, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
The hearing in the Allahabad High Court in the case of suspension of the punishment given to disqualified MP Afzal Ansari in the Gangster Act, was completed, the court reserved the decision
रेहान अहमद
प्रयागराज: गैंगेस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुवे एमपी/एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा 4 साल की सज़ा सुनाने के बाद संसद से अयोग्य घोषित हुवे अफजाल अंसारी द्वारा दाखिल सजा पर रोक सम्बन्धी याचिका पर आज हाई कोर्ट इलाहबाद में सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी और उनके भाई व यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला वर्ष 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में शामिल होने और वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद दर्ज किया गया था। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद अफजल अंसारी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) सहपठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) में निहित प्रावधानों के आधार पर मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
अदालत में अपनी अपील में अफजाल अंसारी ने कहा है कि कि उन्हें दोषी ठहराते समय ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध सबूतों की सही ढंग से सराहना नहीं कर सका और उसने बचाव पक्ष के अपीलकर्ता के बयान की भी अनदेखी की।अपील में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्य पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों का हवाला दिया और उसी के साक्ष्य मूल्य का विश्लेषण किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता (अंसारी) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के 3 (1) धारा के तहत दोषी था।