वाराणसी: दलित बस्ती के बच्चो को कॉपी किताब देने की लालच देकर उनका अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी एनजीओ संचालक सुनील शुक्ला को किया पुलिस ने गिरफ्तार, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उठाया था मुद्दा

Varanasi: Police arrested NGO director Sunil Shukla, accused of unnaturally raping the children of Dalit colony by luring them to give them copy books, former IPS Amitabh Thakur raised the issue

ए0 पाण्डेय

वाराणसी: वाराणसी के लंका थानांतर्गत नगवां की दलित बस्ती के बच्चो को मुफ्त कॉपी किताब देने के बहाने घर बुलाकर उनसे कथित रूप से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी एनजीओ संचालक सुनील शुक्ला वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंका थाना क्षेत्र के भोगावीर इलाके का रहने वाला सुनील शुक्ल शुक्रवार को गिरफ्तार हुआ है। इस सम्बन्ध में डीसीपी काशी जोन कार्यालय से गिरफ़्तारी की जानकारी प्रदान किया गया है।

गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को पुलिस ने संकटमोचन मन्दिर के पीछे पानी टंकी वाले रास्ते से अन्यंत्र जाने के दरमियान गिरफ्तार किया है। पीड़ित की मां ने इस सम्बन्ध में बताया कि वह भोगाबीर में सामाजिक संस्था चलाने वाले सुनील कुमार शुक्ला के घर झाड़ू-पोछा का काम करती है, जहां सुनील कुमार शुक्ला ने कॉपी-किताब देने के बहाने बच्चो को बुलाया और कमरा बंद कर अश्लील हरकत करते हुए उनसे अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।

पीड़ित परिवार ने बताया कि इसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई वह संकटमोचन चौकी पहुंचे, पुलिस चौकी की लापरवाही के कारण पीड़ित परिजन ने गुरुवार को लंका थाने पहुंचकर हंगामा किया था। जिसके बाद आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस प्रकरण की जानकारी मिलने पर पीड़ित की मां से बात की बातचीत के बाद उन्होंने प्रभारी निरीक्षक लंका पर कार्रवाई करने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग प्रेस नोट व वीडियो जारी कर किया था।

पूर्व आईपीएस ने अपने वीडियो बयान में कहा था कि पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस चौकी संकटमोचन द्वारा सप्ताह भर से इस गम्भीर मामले को दबाए रखा गया है। मामला डीसीपी काशी और अन्य उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आते ही उन्होंने इस्पेक्टर लंका को मामले में आवश्यक निर्देश जारी किये। जिसके बाद इंस्पेक्टर लंका के निर्देशन में अप्राकृतिक दुष्कर्म के आलावा एससी/एसटी के तहत आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

आरोपी की गिरफ़्तारी पुलिस ने आईपीसी की धारा 377, 506 और एससी/एसटी एक्ट के तहत किया है। गिरफ़्तारी के बाद अभियुक्त को अदालत में पेश किया गया जहा से न्यायिक हिरासत में उसको अदालत ने जेल भेज दिया। पुलिस मामले में अग्रिम जाँच कर रही है। वही बताया जा रहा है कि आरोपी ने चार बच्चो के साथ ऐसी घिनौनी करतूत अंजाम दिया है।

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