सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया लद्दाख स्वायतशासी पर्वतीय विकास परिषद की चुनावी प्रक्रिया
आफताब फारुकी
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लद्दाख स्वायतशासी पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अदालत ने इसके साथ ही लद्दाख के प्रशासन को सात दिनों के भीतर चुनाव की नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव के लिए हल चिह्न का उपयोग करने की हक़दार है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन की ओर से दिनांक 02/08/2023 को जारी की गई अधिसूचना के तहत शुरू की गई चुनाव की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। ‘5वीं लद्दाख स्वायतशासी पर्वतीय विकास परिषद, कारगिल के चुनाव के लिए सात दिनों के भीतर नई अधिसूचना जारी की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेन्स को उसके उम्मीदवारों के लिए हल चुनाव चिह्न के आवंटन का हक़दार घोषित किया जाता है।’
इससे पहले 9 अगस्त को हाईकोर्ट ने लद्दाख प्रशासन को इन चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ‘हल’ चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश के ख़िलाफ़ लद्दाख प्रशासन द्वारा दायर अपील खारिज़ करते हुए यह फ़ैसला दिया है। साथ ही लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने को दो सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में जमा करने को कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अधिकारी इन चुनावों के लिए लद्दाख में हल चिह्न के आवंटन को अधिसूचित नहीं कर रहे थे।