जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के खिलाफ चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई मुकम्मल, अदालत ने फैसला किया सुरक्षित
ईदुल अमीन
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार शाम अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। इसके बाद आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पांच अगस्त 2020 को अनुच्छेद 370 हटाने के फ़ैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में दशकों बाद स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान हड़ताल, पत्थरबाजी और कर्फ़्यू जैसी चीज़ें नहीं दिखीं।
उन्होंने कहा, ‘नए होटल बन रहे हैं। सभी को इस फ़ैसले का लाभ मिल रहा है।’ उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो युवा भारत विरोधी आतंकी गुटों के लिए काम करते थे, उन्हें अब अच्छी कमाई देने वाला रोजगार मिल रहा है। वहीं, इस फ़ैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से कहा है कि ये फ़ैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया था और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
एक याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने कहा है कि ‘अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक क्षेत्र रेखांकित किया था जो आठ साल पहले देश के संविधान के आम संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं था। कश्मीर ने पहले भी मुश्किल हालात देखे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने से ऐसा लगता है कि कश्मीर ही कश्मीर से चला गया हो। हालिया दिनों में संचार रुकने से कश्मीरी अपने ही घरों में कैद हो गए हैं।’