मथुरा शाही ईदगाह प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित करने से किया इंकार

तारिक़ खान

डेस्क: भारत की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फ़ैसले को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल इस मामले में कोर्ट की निगरानी में एक सर्वे कराने के लिए दायर की याचिका स्वीकार की है। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी वक़्फ बोर्ड ने इसी फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसके तहत विवादित क्षेत्र में एडवोकेट कमिश्नर्स की तीन सदस्यीय समिति की ओर से सर्वे करके तथ्य जुटाए जाने हैं। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर विराम लगाने से इनकार कर दिया।’ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस साल मई में इस विवाद से जुड़े सभी केसों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

हाई कोर्ट के इस कदम को भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है। और इस बारे में आगामी 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। जैन ने बताया है, ‘ट्रांसफर वाले मामले की सुनवाई 9 जनवरी को होगी। लेकिन हाई कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश जारी रहेगा। और हाई कोर्ट इस मालमे में आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी तरह का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।’

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