भेलूपुर के नितेश हत्याकाण्ड का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, महज़ 18 दिनों में ऍफ़आर लगाने पर अदालत ने पुलिस आयुक्त को जारी किया नोटिस, जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश
निलोफर बानो
वाराणसी: नीट प्रतियोगी छात्र नितेश हत्याकांड के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अब तक की हुई जांच रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने महज़ 18 दिनों के अन्दर ऍफ़आर लगाने पर अपनी नाराज़गी जताते हुवे जाँच रिपोर्ट तलब किया है।
मालूम हो कि प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेषपुर अठगवा गांव का नीट प्रतियोगी छात्र नितेश मिश्रा वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के शुकुलपुर सुंदरपुर में रह कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 12, जुलाई 2022 शाम उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के चाचा रवीन्द्र मिश्रा की तहरीर पर आठ दिन बाद भेलूपुर थाने में 11 नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध धारा आईपीसी 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया।
याचिका में आरोप है कि मुकदमा तो हत्या के केस का दर्ज हुआ लेकिन तत्कालीन विवेचक रमाकांत दुबे ने आरोपितों से मिलकर मामले में अठारह दिन में फाइनल रिपोर्ट लगाकर अदालत में पेश कर दिया।इस मामले में मृतक के चाचा ने सीजेएम कोर्ट में प्रोटेस्ट दाखिल किया जिसको अदालत ने स्वीकारते हुए फाइनल रिपोर्ट खारिज करते हुए अग्रिम विवेचना का आदेश दिया।
वादी मुकदमा ने तीसरी बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिया जिस पर न्यायालय ने पुनः फाइनल रिपोर्ट रिजेक्ट करते हुए तीसरी बार पुनः पूरी दलील न्यायालय के सामने रखा। जिस पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी के खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस कमिश्नर वाराणसी को नोटिस जारी कर दिया कि उक्त प्रकरण में अब तक हुई जांच तथा निष्पक्षता से जांच कराते हुए स्वयं हस्ताक्षर कर इसे 27 नवम्बर को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। कोर्ट ने इस मुकदमे को टॉप टेन में रखा है।