रणवीर इलाहबदिया की गिरफ़्तारी पर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने रोक


आफताब फारुकी
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ़्लूएंसर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दी है। यह मामला यूट्यूब पर प्रसारित होने वाले एक शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ से जुड़ा है। रणवीर ने यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ में माता-पिता को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस पर विवाद शुरू हो गया था।
रणवीर के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र और असम में एफ़आईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाख़िल की थी। मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दी और इस मामले में होने वाली जांच में सहयोग करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस टी। कांत और एन0 कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह आदेश पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर से कहा है कि इस बीच, वो कोई शो न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उनके (रणवीर) ख़िलाफ़ कोई अन्य एफ़आईआर दर्ज की जाती है, तो भी उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा।
इस मामले में उनके ख़िलाफ़ अब अन्य कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कहा है कि वो अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लिए बिना रणवीर देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनको और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में वो सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जा सकते हैं।