नागपुर हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त फहीम खान के घर पर चला बुल्डोज़र, पढ़े क्या कहा प्रशासन ने


मो0 कुमेल
डेस्क: महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले दिनों हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त के घर सोमवार को नगरीय प्रशासन की एक टीम ने बुलडोज़र कार्रवाई की। प्रशासन की टीम नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त फ़हीम ख़ान के मकान का एक कथित अवैध हिस्सा गिराने पहुंची थी। प्रशासन की इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, प्रशासन की टीम नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त फ़हीम ख़ान के मकान का एक कथित अवैध हिस्सा गिराने पहुंची थी। प्रशासन की इस कार्रवाई का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी इंजीनियर सुनील गजभिये ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक बयान दिया। उन्होंने कहा, ‘हमारे पास एक शिकायत की जांच करने के आदेश थे। उस मामले में हमने पूरी जांच की। 24 घंटे पहले एक नोटिस जारी किया गया। समयसीमा पूरी हो जाने के बाद हमने कार्रवाई की।’
बताते चले कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को सिर्फ़ इसलिए तोड़ दिया जाना कि उस पर अपराध के आरोप हैं, क़ानून के शासन के ख़िलाफ़ है। ऐसे में नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी के घर महज़ 24 घंटे के नोटिस पर चला बुल्डोज़र अब चर्चा का केंद्र बन गया है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग दावे हो रहे है।
गौरतलब हो कि 17 मार्च, 2025 की रात महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में दो गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाज़ी की घटना हुई थी। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोग घायल हुए थे। इसके बाद गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र गाडगे ने एफ़आईआर दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 57 धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आर्म्स एक्ट, एक्प्लोसिव एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट से लेकर दंगा भड़काने जैसी धाराएं शामिल हैं। एफ़आईआर में 51 संदिग्धों के नाम हैं और यह सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं।